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गैंग बनाकर धोखाधडी का अपराध कारित कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर/अभियुक्त की सम्पति जमीन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,22,50,000/- रूपए (एक करोड़ बाईस लाख पचास हजार रुपये) को जब्त किया गया..

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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर

गैंग बनाकर धोखाधडी का अपराध कारित कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर/अभियुक्त की सम्पति जमीन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,22,50,000/- रूपए (एक करोड़ बाईस लाख पचास हजार रुपये) को जब्त किया गया

गोरखपुर थाना कैण्ट संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के द्वारा श्रीमान् जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में थाना कैण्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2021 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोहबंद एवम् समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त शाहिद अली पुत्र शहादत अली निवासी नकहा नं-02 घोसीपुरवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर की जंगल नकहा नं0-02 में स्थित खाता सं0-0020 गाटा सं0-358 मी0 में स्थित जमीन को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) तहत जब्त किया गया । जब्त की गयी संपत्ति जमीन की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ बाइस लाख पचास हजार रुपये है ।

सूत्रों के हवाले से, अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाकर अवैध रूप से शस्त्रों का क्रय-विक्रय करने का अपराध कारित किया जाता था। उक्त आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धनराशि से अभियुक्तगण द्वारा अचल सम्पत्तियां अर्जित की गईं। अभियुक्त शाहिद एवं उसके गिरोह के सदस्यों के आपराधिक क्रियाकलापों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 147/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया।