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वर्ष 2021 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत दुष्कर्म का अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. राधेश्याम व 2. घनश्याम को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास व  50,000-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा जितेन्द्र कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्र0 नि0 अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0) जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 126/2021 अन्तर्गत धारा 376D,506 भादवि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. राधेश्याम 2. घनश्याम पुत्रगण बदरी निवासीगण तरकुलहा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय व ADGC श्री रविन्द्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।