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जे जे हॉस्पिटल बस्ती को देना होगा आठ लाख दस हजार रुपए उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश

संतकबीरनगर किडनी में पथरी का आपरेशन लापरवाही पूर्वक करना एक हॉस्पिटल को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने गलत आपरेशन के बाद कराए गए इलाज में कुल खर्च रुपए सात लाख दस प्रतिशत ब्याज के साथ पीड़ित को अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए एक लाख दस हजार अतिरिक्त अदा करना पड़ेगा। मामला जे.जे. हॉस्पिटल बस्ती का है।

    कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के कोड़रा गांव निवासी सोनू कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल कर कहा कि उन्हें अक्टूबर 2021 में पेट में दर्द होने पर उन्होंने खलीलाबाद के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जांच कराया। जांचोपरांत पता चला कि उनके दोनों किडनी में पथरी है। उन्हें जे.जे. हॉस्पिटल कैली रोड बस्ती आपरेशन कराने का सलाह दिया गया। वहां जाने पर जल्द से जल्द आपरेशन कराने की बात कही गई। इसके साथ ही कहा गया कि दूरबीन विधि से आपरेशन करके पथरी निकाल दिया जायेगा। दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को रुपए पचास हजार जमा कराया गया।डिस्चार्ज के समय रुपए चौबीस हजार लिया गया। घर जाने के बाद तेज बुखार हो गया और पेट में तेज दर्द व शरीर में सूजन हो गया। हॉस्पिटल पुनः जाने पर रुपए तीन लाख लिया गया, बावजूद इसके कोई सुधार नही हुआ। कई महीने तक दवा इलाज चलता रहा। दिनांक 26 फरवरी 2022 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ गए। वहां जानकारी मिली कि हास्पिटल की लापरवाही से पथरी पूरी तरह से नही निकला है। उचित इलाज न होने से संक्रमण बढ़ गया है। वहां काफी समय तक इलाज चला, जिसमें रुपए चार लाख खर्च हुए। उन्हें ऋण लेकर इलाज आदि का कार्य कराना पड़ा। हॉस्पिटल से क्षतिपूर्ति मांगे जाने पर उन्होंने कोई ध्यान नही दिया। थक हार कर अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा।

    न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के बहस को सुनने के उपरांत संपूर्ण इलाज खर्च रुपए सात लाख दस प्रतिशत ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर पीड़ित को अदा करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए एक लाख दस हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।