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सिपाही पंकज की जमानत पर न्यायालय ने लगाई मुहर एक लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश दिया


गोरखपुर डाक्टर अनुज सरकारी के ऊपर जानलेवा हमला करने के मामले में बुधवार को न्यायालय में सिपाही पंकज की जमानत की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने संतकबीर नगर जिले के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के मंझरिया गंगा निवासी सिपाही पंकज कुमार को एक लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।


बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया और पाया कि डाक्टर अनुज सरकारी को आई चोटे प्राणघातक नहीं है। साथ ही जिन दो पुलिसकर्मियों को आरोपित पंकज कुमार के साथ जाने की बात कही गई, उनका बयान भी अभी तक नहीं दर्ज किया गया है और न ही डाक्टर अनुज सरकारी के हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को अभी तक विवेचना का भाग बनाया गया है।


बता दें कि डाक्टर माधवी सरकारी ने 4 अक्टूबर 2024 को इस आशय कि रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पैडलेगंज में डाक्टर अनुज सरकारी गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल है। 3 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे उसके पति डाक्टर अनुज सरकारी अपने चैम्बर में मरीज देख रहे थे। उसी समय आरोपित पंकज कुमार अपनी पत्नी अदिति को बिना नंबर लगाए डाक्टर साहब को दिखाने के लिए दबाव बना रहा था और हॉस्पिटल के कर्मचारियों से विवाद कर रहा था। थोड़ी देर बाद डाक्टर अनुज सरकारी आरोपित की पत्नी को बिना नंबर के देख भी लिए परन्तु आरोपित पंकज कुमार काफी उग्र था और उनके के पति डाक्टर अनुज सरकारी को शीघ्र ही सबक सिखाने की धमकी देकर चला गया।अगले दिन 4 अक्टूबर को दिन के लगभग 11 बजे आरोपित पंकज कुमार पुनः दो आदमियों के साथ वर्दी पहने हुए हॉस्पिटल में आया और हॉस्पिटल के कर्मचारियों को धमकाते हुए जबरन डाक्टर अनुज सरकारी के चैम्बर में घुस गया और जान मारने की नियत से डाक्टर अनुज सरकारी के ऊपर हथौड़े से कई बार वार किया। जिससे डाक्टर अनुज सरकारी को गंभीर चोटे आई।