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वर्ष 2010 में थाना चिलुआताल पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.उमेश प्रजापति 2.गुजराती देवी को अपराध....

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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर

वर्ष 2010 में थाना चिलुआताल पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.उमेश प्रजापति 2.गुजराती देवी को अपराध का दोषी पाये जाने पर 05-05 वर्ष कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल अतुल श्रीवास्तव थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/FTC-01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 34/2010 अन्तर्गत धारा 498A,306 भादवि0 व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.उमेश प्रजापति पुत्र स्व0 जोखू निवासी करीमनगर पोखर भिंडा थाना चिलुआताल जनपद 2. गुजराती देवी पत्नी स्व0 जोखू निवासी करीमनगर पोखर भिंडा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध  का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्तों को 05-05 वर्ष   कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय का अमूल्य योगदान रहा