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वर्ष 2008 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. नवमीनाथ 2. रामानन्द 3. रामफेर को 10-10 वर्ष कारावास व 25,000 -25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ASJ/PC-1 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 1007/2008 अन्तर्गत धारा 304,323,304,504,427 भादवि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर सें संबंधित अभियुक्तगण 1. नवमीनाथ 2. रामानन्द 3. रामफेर पुत्रगण नरायन निवासीगण जंगल डुमरी नं0 01 टोला नरायन थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष कारावास व 25,000 -25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री सरवेन्दु प्रताप नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
