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वर्ष 2017 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत नाबालिग से छेड़खानी के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सफिकुर्रहमान उर्फ सोनू को अपराध का दोषी पाये जाने पर 04 वर्ष कठोर कारावास व 45,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ शशि भूषण राय , थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय  विशेष पाक्सो -01 जनपद  -गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 31/2017  अन्तर्गत धारा 452,323 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट  थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर अभियुक्त सफिकुर्रहमान उर्फ सोनू पुत्र उबैदुर्रहमान उर्फ वैध निवासी हुमायूँपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ  जनपद गोरखपुर अपराध  का दोषी पाये  जाने पर  अभियुक्त  को 04 वर्ष कठोर  कारावास   व  45,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, ADGC श्री उमेश मिश्रा व SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।