Hot Posts

6/recent/ticker-posts

वर्ष 2018 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत हत्या का प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त करीम अंसारी को अपराध का दोषी पाये जाने पर 06 वर्ष...

रेगुलर अपडेट और ताजी खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करे

https://whatsapp.com/channel/0029VayBqc0LikgHssxrmC2O

https://chat.whatsapp.com/FYh6HM6krSh7TT63kiXKJF

https://youtube.com/@aaptaknews-08?si=-GNoQ38LhY_MLAxf

लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर

वर्ष 2018 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत हत्या का प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त करीम अंसारी को अपराध का दोषी पाये जाने पर 06 वर्ष सश्रम कारावास व  12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

गोरखपुर थाना सहजनवां पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष सहजनवां विशाल उपाध्याय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ/PC- 05 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 631/2018 व 632/2018 अन्तर्गत धारा 307,34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त करीम अंसारी पुत्र खजमुद्दीन अंसारी निवासी नाकौड़ी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 06 वर्ष सश्रम कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अजीत प्रताप शाही का अमूल्य योगदान रहा ।