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वर्ष 2018 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चुनमुन को अपराध का दोषी पाये...

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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर 

वर्ष 2018 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चुनमुन को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल अतुल कुमार श्रीवास्तव, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 05/2018 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अभियुक्त चुनमुन पुत्र शिवपूजन निवासी हरपुर बड़का टोला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को सश्रम आजीवन  कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री राम प्रकाश सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।