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वर्ष 2023 में थाना कैण्ट पर पंजीकृत लूट के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. अनूप व 2. किशन को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट संजय कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय CJM जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 614/2023 अन्तर्गत धारा 392 भादवि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.अनूप तिवारी पुत्र राजेश तिवारी 2. किशन मद्धेशिया पुत्र त्रिलोकी निवासीगण रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में SPO श्री संदीप सिंह, PO श्री प्रत्य़ूष दूबे, PO श्री जज कुमार राणा का अमूल्य योगदान रहा ।