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वर्ष 2013 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र प्रताप सिंह को 08 वर्ष कठोर कारवास व 38,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल अतुल कुमार श्रीवास्तव, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 कोर्ट सं0-4 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 115/2013 अन्तर्गत धारा 304बी,498ए भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 बीरबहादुर सिंह निवासी लग्गूपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 08 वर्ष कठोर कारवास व 38,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला व ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे का अमूल्य योगदान रहा ।