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वर्ष 2016 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रबिन्द्र को 07 वर्ष कठोर कारावास व 17,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज कमलेश कुमार, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो-1 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 01/2016 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त रबिन्द्र पुत्र सिद्धू निवासी अवरारूप थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 7 वर्ष कठोर कारावास व 17,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, ADGC श्री उमेश मिश्रा व SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।
