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वर्ष 2006 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त आलोक को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-05 जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 28.05.2025 को मु0अ0सं0 431/2006 अन्तर्गत धारा 376,323,506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त आलोक निगम पुत्र स्व0 सुरेशचन्द निगम निवासी- C 0398 गुजैनी थाना गोविंद नगर जनपद कानपुर नगर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC Cr श्री अजीत प्रताप शाही का अमूल्य योगदान रहा ।