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वर्ष 2017 में थाना खजनी पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कौशलेश को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष खजनी अनूप सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 जनपद गोरखपुर द्वारा* मु0अ0सं0 210/2017 अन्तर्गत धारा 376,511,354 क भादवि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त कौशलेश चौहान पुत्र रामचन्द्र चौहान निवासी रामपुर पांडेय थाना खजनी जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय,ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।