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वर्ष 2019 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत यौन उत्पीड़न करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जाकिर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय विशेष पास्को-01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 112/2019 अन्तर्गत धारा 342 भादवि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त जाकिर पुत्र रहीश निवासी सरकंडा थाना  मुहम्दाबाद जनपद मऊ अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त  को 20 वर्ष कठोर कारावास  व 26,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी का अमूल्य योगदान रहा ।