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नशीले पदार्थ का अवैध व्यापार करने वाले दो अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

थाना कोतवाली पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग के संबंध में क्षेत्राधिकारी कोतवाली द्वारा दी गयी वीडियो बाईट
गोरखपुर थाना कोतवाली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा गैंग लीडर पवन सिंह पुत्र डूंगर सिंह निवासी ग्राम खगाईनागर मजरा जसाईनागर थाना बहेड़ी जनपद बरेली व गैंग की सदस्या खुशबू कुमारी साव पत्नी राजू साव मूल निवासी नियामतपुर वर्धमान पश्चिम बंगाल हाल पता धूमपुर चौक थाना नरकटियागंज जनपद नरकटियागंज बिहार के साथ मिलकर भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रुप से एक संगाठित गिरोह बनाकर नशीले पदार्थ का अवैध व्यापार कर समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त रहते हुए लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर जनता मे दहशत व आतंक फैलाने का काम करते हैं । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं नशीले पदार्थ का अवैध व्यापार करने जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर पवन सिंह पुत्र डूंगर सिंह उपरोक्त व गैंग की सदस्या खुशबू कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0- 180/25 धारा 2 (ख) की उपधारा (ii) व (xi) 3(1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया ।
बताते चलें कि अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर नशीले पदार्थ का अवैध व्यापार कर समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त रहते हुए लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर जनता मे दहशत व आतंक फैलाने का काम करते हैं । उपरोक्त गैंग के कब्जे से कुल छः किलो पांच सौ ग्राम अवैध अफीम बरामदगी करते हुये थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 0113/2025 धारा 8/18 NDPS Act पंजीकृत किया गया था ।