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वर्ष 2010 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राकेश को 10 वर्ष कठोर कारावास व 28,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ASJ/PC-05 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 190/2010 अन्तर्गत धारा 376,366,363,428 भादवि थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त राकेश पुत्र पह्लाद निवासी हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व  28,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अजीत प्रताप शाही, थानाध्यक्ष बेलीपार श्री विशाल कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।