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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर

वर्ष 2013 में थाना झंगहा पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. शारदा प्रसाद निषाद 2. संजीव कुमार को आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ASJ/AC-05  जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 302/2013 अन्तर्गत धारा 302,34,201 भादवि0 थाना झगहां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. शारदा प्रसाद निषाद पुत्र स्व0 राजदेव निषाद 2. संजीव कुमार पुत्र शारदा प्रसाद निवासीगण बरही थाना झगहां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अजीत कुमार शाही, थानाध्यक्ष झंगहा श्री सूरज सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।