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वर्ष 2016 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत नाबालिक से छेड़खानी करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रवि को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय थाना शाहपुर, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष पाॉक्सो -01 जनपद  गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 344/2016 अन्तर्गत धारा 9/10 पाॉक्सो एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त रवि पुत्र रामनरेश जायसवाल निवासी नौतन हथियागढ थाना रामपुर  जनपद देवरिया को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री राघवेन्द्रम त्रिपाठी, ADGC श्री उमेश मिश्रा, SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।