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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर

वर्ष 2007 में थाना झगहां पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पन्नेलाल यादव को अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कारावास व 52,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय ASJ/FTC-1 जनपद-गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 744/2007 अन्तर्गत धारा 376,506 भादवि0 थाना झगहां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त पन्नेलाल यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी झंगहा पांडेय टोला थाना झगहां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 52,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेशचन्द्र पाण्डेय व ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।