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वर्ष 2008 में थाना गगहा पर पंजीकृत दुष्कर्म का अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मुन्शी को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 55,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष गगहा गौरव कुमार वर्मा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/FTC जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 439/2008 अन्तर्गत धारा 376, 504,506 भादवि0 थाना गगहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त मुन्शी पुत्र स्व0 गंगा सिंह निवासी पाल्हीपार थाना गगहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 55,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय व ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।
