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वर्ष 2007 में थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत हत्या का अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेश उर्फ मुलायम 2. जर्नादन यादव को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा  राहुल शुक्ला, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ-06/गैंगेस्टर एक्ट जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 134/2007 अन्तर्गत धारा 364ए,302 भादवि0 व 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. राजेश उर्फ मुलायम पुत्र बिग्गन निवासी माबी विशुनपुरा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर 2. जर्नादन यादव पुत्र लालजी यादव निवासी खजूर कोल थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अखिलेश शुक्ला का अमूल्य योगदान रहा ।