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वर्ष 2015 में थाना कैण्ट पर हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. वकील व 2. विजय को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 41000-41000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट संजय कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/ विशेष न्यायाधीश EC ACT जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 814/2015 अन्तर्गत धारा 364a,307 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से संबधित अभियुक्त 1. वकील पुत्र छत्रधारी निवासी राजधानी टोला सागर बाग थाना झगहां जनपद गोरखपुर 2. विजय यादव पुत्र शिवचन्द्र यादव निवासी राजधानी टोला भखनवा थाना झगहां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 41000-41000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में SPP श्री धीरेन्द्र जायसवाल व SPP श्री सतीश चंद्र यादव का अमूल्य योगदान रहा ।