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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर

वर्ष 2019 में थाना खोराबार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.शैलेंद्र 2.अजीत 3.लक्ष्मी 4.सूर्यकांत उर्फ सिपाही 5.महेंद्र 6.किशन 7.जुलम को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 33,500-33,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

गोरखपुर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष खोराबार इत्यानंद पांडेय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ-6 जनपद गोरखपुर द्वारा* मु0अ0सं0 312/2019 अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,302,352 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.शैलेंद्र सनी पुत्र इंद्रसेन साहनी 2.अजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय मोहन सिंह 3.लक्ष्मी साहनी पुत्र पंचम साहनी 4.सूर्यकांत उर्फ सिपाही पुत्र इंद्रसेन साहनी 5.महेंद्र साहनी पुत्र इंद्रसेन साहनी 6.किशन सिंह पुत्र मानसिंह 7.जुलम सिंह पुत्र राम संत निवासीगण लहसडी टोला भागलपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 33,500-33,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रविंद्र यादव, ADGC श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।