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वर्ष 2017 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राज किशोर को 07 वर्ष कारावास व 5,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया...

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वर्ष 2017 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राज किशोर को 07 वर्ष कारावास व 5,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर नीरज कुमार राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/FTC-02 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 276/2017 धारा 302,504 भादवि0 व 4/25 आयुध अधिनियम थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त राज किशोर दास पुत्र मुख लाल दास निवासी भतउडा थाना नरकटिया बिहार को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व 5,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।