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वर्ष 2023 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चुन्नुू उर्फ नरसिंह यादव को अपराध का दोषी...

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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर

वर्ष 2023 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चुन्नुू उर्फ नरसिंह यादव को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 21000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज राकेश कुमार रोशन, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायधीश जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 275/2023 अन्तर्गत धारा 302,404 भादवि0 थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त चुन्नुू उर्फ नरसिंह यादव पुत्र मोती यादव निवासी नगपुर थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 21000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में DGC श्री प्रिया नन्द सिंह, ADGC श्री जयनाथ यादव व ADGC श्री सौरभ श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।