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वर्ष 2014 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रदीप पासी को आजीवन कारवास व 30000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।...

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वर्ष 2014 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रदीप पासी को आजीवन कारवास व 30000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा जितेन्द्र कुमार सिंह , थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम- 04 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 269/2014 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर सं संबंधित अभियुक्त प्रदीप पासी पुत्र बाबूलाल पासी निवासी चरगांवा (ब्लाक के सामने/पास) थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारवास व 30000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ल व ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे का अमूल्य योगदान रहा ।