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वर्ष 2019 में थाना खजनी पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त धनंजय तिवारी को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 8 वर्ष सश्रम कारावास व 8500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष खजनी अनूप सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0-01 गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 61/2019 अन्तर्गत धारा 498ए,304बी,323 भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना खजनी जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त धनंजय तिवारी पुत्र स्व0 रविन्द्र राम त्रिपाठी निवासी बरी बन्दुआरी थाना खजनी जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 8 वर्ष सश्रम कारावास व 8500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय,ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।