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बलरामपुर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत गैस की कालाबाजारी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार 

बलरामपुर थाना कोतवाली देहात श्री अरसद अली पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद जलील निवासी हरिहरगंज बाजार थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया कि अपने मृतक पिता मोहम्मद जलील के नाम से आवंटित घरेलू गैस कनेक्शन संख्या-38543099 को अपने नाम स्थानान्तरित कराने हेतु गैस एजेंसी पर दिया था, किन्तु गैस एजेंसी के प्रबन्धक/कर्मचारियों द्वारा कूटरचना कर अनधिकृत रूप से हिमांशु कसौधन का मोबाइल नम्बर लिंक कर उसके नाम पर गैस सिलेण्डर की बुकिंग एवं डिलीवरी कर दी गयी । प्रथम दृष्टया जांच थाना स्थानीय द्वारा की गयी तो लगाये गये आरोप सत्य पाये गये जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को दी गयी तदुपारंत  प्रकरण की जांच जिला पूर्ति अधिकारी बलरामपुर द्वारा की गयी, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि मेसर्स यादव भारत गैस ग्रामीण वितरक, सेखुई कला के प्रोपराइटर दिनेश यादव, प्रबन्धक आलोक यादव की मिलीभगत से मृतक उपभोक्ता के गैस कनेक्शन का दुरुपयोग कर अनियमित रूप से गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी की गयी। जांच में यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। जिला पूर्ति अधिकारी की लिखित तहरिर पर श्रीमान जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा अभियोग पंजीकरण की अनुमति प्रदान किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-182/2026 धारा- 319(2)/336(3)/316(5) बी.एन.एस. व 3/7 E.C. ACT बनाम भारत गैस ग्रामीण विरतरण सेखुई कला के प्रोपराईटर दिनेश यादव पुत्र केशव राम यादव निवासी ग्राम अज्ञात व गैस एजेंसी के प्रबंधक आलोक यादव पुत्र अज्ञात व हिमांशु कसौधन पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम हरिहरगंज थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत गैस कालाबाजारी की घटना का अनावरण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती ज्योतीश्री के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री गिरजेश तिवारी थाना कोतवाली देहात बलरामपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0-182/2026 धारा- 319(2)/336(3)/316(5) बी.एन.एस. व 3/7 E.C. ACT की विवेचना उप निरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र चौधरी द्वारा सम्पादित की जा रही है । विवेचना के क्रम में अभियुक्त 1.अजय वर्मा पुत्र आदित्य वर्मा 2. रूपेश वर्मा पुत्र विश्वनाथ वर्मा निवासीगण ग्राम बैजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर का नाम प्रकाश में आया जिनके द्वारा हिमांशु कसौंधन से आंठ सौ रुपए लेकर उपभोक्ता मोहम्मद जलील के पासबुक पर कंप्यूटर से प्रतिरूपण कर उसका मोबाइल नं0 अंकित कर उस पर ओ0टी0पी0 भेज कर अनाधिकृत तरीके से गैस सिलेण्डर की सप्लाई की गयी । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है । 

अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी है संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है शीघ्र ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जायेगा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उप निरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र चौधरी

2. उप निरीक्षक श्री श्रवण चन्द सिंह

3. कांस्टेबल राज चौधरी

4. कांस्टेबल संदीप निषाद