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वर्ष 2007 में थाना राजघाट पर पंजीकृत हत्या का अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जवाहर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष राजघाट इत्यानंद पांडेय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय सं0-02 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 1357/2007 अन्तर्गत धारा 302,307,427 भादवि0 से संबंधित अभियुक्त जवाहर वर्मा पुत्र महाजन वर्मा निवासी शाहमारूफ थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।
