रेगुलर अपडेट और ताजी खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करे
https://whatsapp.com/channel/0029VayBqc0LikgHssxrmC2O
https://chat.whatsapp.com/FYh6HM6krSh7TT63kiXKJF
https://youtube.com/@aaptaknews-08?si=-GNoQ38LhY_MLAxf
लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर
वर्ष 2023 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सत्यनारायण गोड़ को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन सश्रम कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक उ0नि0 संजय कुमार मिश्रा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 661/2023 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सत्यनारायण गोड़ पुत्र जंगी गोड़ निवासी म0नं0 111 ब्लाक नं0 02 मानवेला प्रधानमन्त्री आवास योजना थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में DGC श्री प्रियानंद सिंह, ADGC श्री जय नाथ यादव व ADGC श्री सौरभ श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।
