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वर्ष 2009 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. विजय 2.मुरिस उर्फ बन्टी 3.सैफअली 4. सन्जुम  को आजीवन कारावास व 7,500-7,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर नीरज कुमार राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-4 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 478/2009 अन्तर्गत धारा 302,201,34 भादवि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. विजय कुमार उपाध्याय उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 राजेन्द्र उपाध्याय निवासी सीडिया कुआ थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 2. मुरिस उर्फ बन्टी उर्फ मनीष पुत्र हेक्टर सिलवेस्टर एलीट निवासी पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 3.सैफअली पुत्र नासिर अली निवासी घोषीपुरवा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 4. सन्जुम आरिफ पुत्र मो0 वाहिद निवासी सरस्वती पुरम जेल रोड़ पादरी बाजार वाईपास थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 7,500-7,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री बृजेश कुमार सिंह व ADGC श्री संजीत कुमार साही का अमूल्य योगदान रहा ।