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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर

वर्ष 2020 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विनय कुमार वर्मा को आजीवन कारवास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक पीपीगंज धर्मेंद्र सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे-06/गैंगस्टर एक्ट जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 872/2020 अन्तर्गत धारा 302,201,34 भादवि0 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त विनय कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामवृक्ष वर्मा निवासी म0न0-133 राप्ती नगर प्रथम चरण पोस्ट आरोग्य मंदिर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारवास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रवीन्द्र सिंह यादव का अमूल्य योगदान रहा ।