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वर्ष 2018 में थाना कैण्ट पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त नौसाद अली को अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया..

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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर

वर्ष 2018 में थाना कैण्ट पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त नौसाद अली को अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय  अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो -04 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 287/2018 अन्तर्गत धारा 376,504,506 भादवि0  थाना कैन्ट  जनपद गोरखपुर अभियुक्त नौसाद अली पुत्र अख्तर अली थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष  कारावास  व  10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री संजीत कुमार शाही व SPP श्री उमेश मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।