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रेलवे विभाग में कूचरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर/अभियुक्त की समप्ति (मकान अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये) जब्त किया गया...

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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर

रेलवे विभाग में कूचरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर/अभियुक्त की समप्ति (मकान अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये) जब्त किया गया

गोरखपुर थाना एम्स वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट व थानाध्यक्ष एम्स के नेतृत्व में, श्रीमान् जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 329/2025  धारा 2(ख) की उप धारा (I)(IV) /3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्र शेखर आर्य पुत्र स्वर्गीय रामधनी निवासी एल0आई0जी0-डी-39/राप्ती नगर फेज फोर रेल बिहार रोड निकट राणा हास्पिटल शाहपुर गोरखपुर स्थाई पता ग्राम बरहपार नसरतपुर पोस्ट मंगारी थाना सादात जनपद गाजीपुर के द्वारा अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों को नायब तहसीलदार सदर मय राजस्व टीम, थाना एम्स व थाना कैण्ट पुलिस टीम की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा14(1) के अन्तर्गत दिनांक 17.दिसम्बर.2025 को जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी । जब्त की गयी संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है । अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

जब्त/कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरणः-\भूखण्ड सं0 एल0आई0 जी039/राप्तीनगर फेज 4 रेल बिहार (अनुमानित कीमत 01 करोड़ रूपये)