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वर्ष 2018 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा बबलू को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो- 03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 82/18 अन्तर्गत धारा 376(2)(1) भादवि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त बबलू वारी पुत्र सुरेश निवासी बढयापार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, SPP श्री उमेश मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज श्री कमलेश कुमार, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
