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वर्ष 2014 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.राकेश साहनी 2. रामकुवँर निषाद 3. रामवेलास साहनी को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000 - 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष बड़हलगंज चन्द्रभान सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/ FTC-01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 102/2014 अन्तर्गत धारा 376,354ख,504,506 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.राकेश साहनी पुत्र भुखल 2. रामकुवँर निषाद पुत्र रामपति निषाद 3.रामवेलास साहनी पुत्र राममूरत निवासीगण मैथरा थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000 - 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।