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वर्ष 2020 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र सिंहको अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 14 वर्ष का कारावास व 23,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम आनंद सिंह पिपराईच, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ-6 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 898/2020 अन्तर्गत धारा 323,325,304 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 प्रमोद सिंह निवासी उस्का थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 14 वर्ष का कारावास व 23,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रवीन्द्र यादव का अमूल्य योगदान रहा ।
