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वर्ष 2008 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अभियुक्त दीपक को अपराध का दोषी पाये जाने पर  अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम साधारण कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

गोरखपुर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ शशिभूषण राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02 जनपद गोरखपुर* द्वारा मु0अ0सं0 28/2008 अन्तर्गत धारा 307,452,504,506 भादवि0 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त दीपक पुत्र लल्लू सोनार निवासी चक्सा हुसैन पचपेडवा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम साधारण कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र का अमूल्य योगदान रहा ।