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वर्ष 2021 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विपिन को अपराध का दोषी...

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वर्ष 2021 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विपिन को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC- 04 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 416/2021 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त विपिन सोनकर उर्फ डब्लू पुत्र स्व0 राममिलन सोनकर निवासी लच्छीपुर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ल व ADGC श्री धर्मेंद्र कुमार दूबे का अमूल्य योगदान रहा ।