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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर
फर्जी जानलेवा हमले की साजिश का थाना कप्तानगंज पुलिस ने किया पर्दाफाश, घटना में शामिल तीन आरोपी गिरफ्तार एक अवैध पिस्टल, एक खोखा कारतूस, एक सूजा, दो मैगजीन व दो जिन्दा कारतूस बरामद
कुशीनगर थाना कप्तानगंज पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कसया डाक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20.अगस्त.2026 को गोली चलने की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित तीन नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, एक खोखा कारतूस, एक सूजा, दो मैगजीन व दो जिन्दा कारतूस की बरामदगी की गयी।
बताते चलें कि दिनांक 20.अगस्त.2026 की रात्रि करीब दस बजे सीएचसी कप्तानगंज से जरिये विशेष वाहक जानकारी प्राप्त हुई है कि हॉस्पिटल में एक मरीज आया है जिसने बताया कि उसे किसी के द्वारा गोली मारी गयी है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पूछताछ किया गया तो घायल के परिजन द्वारा बताया गया कि दो व्यक्तियो द्वारा घायल गोपाल दूबे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर घायल गोपाल दूबे के पिता अमित कुमार दूबे की तहरीर सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 298/2026 धारा 109 बीएनएस बनाम सदानन्द राय पुत्र अज्ञात, निवासी बनकटा, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर, राजेश्वर यादव पुत्र शिवपूजन यादव, निवासी ग्राम सोहनी, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के पंजीकृत कर, मामले की जांच शुरू की गयी दौराने जांच यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमा उपरोक्त वादी मुकदमा अमित कुमार दूबे के पुत्र गोपाल दूबे (घायल) द्वारा स्वयं को गोली मारकर पुरानी रंजिश व बदले की नियत से सदानन्द राय पुत्र स्वर्गीय धनराज राय निवासी बनकटा, थाना कप्तानगंज एवं राजेश्वर यादव पुत्र शिवपूजन यादव निवासी सोहनी, थाना कप्तानगंज को झूठे हत्या के प्रयास के मुकदमे में फंसाने की सुनियोजित साजिश रची गयी।
विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना की वास्तविकता सामने आयी कि गोपाल दूबे ने अपने साथी सत्यम तिवारी एवं सूरज यादव के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए स्वयं अपने पैर में सूजा धंसाया तथा अवैध पिस्टल से जमीन पर फायर कर घटना को विपक्षियों द्वारा जानलेवा हमला किये जाने का रूप देने का प्रयास किया।
इस प्रकार तीनों अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर झूठा साक्ष्य तैयार कर निर्दोष व्यक्तियों को हत्या के प्रयास के मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया था। विवेचना के दौरान व गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस को धारा 238(1),248(1),61(2),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में तरमीम किया गया।