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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर
वर्ष 2019 में थाना खोराबार पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त झीनक निषाद को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में, विवेचक उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश,भ्र0नि0अधि0 कोर्ट सं0 -04 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 794/2019 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर अभियुक्त झीनक निषाद पुत्र लक्ष्मण निवासी खोराबार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे का अमूल्य योगदान रहा ।
