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लाइव आप तक न्यूज़ से सम्पादक की ख़ास ख़बर
वर्ष 2022 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत नाबालिग से यौन अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त तसलीम को अपराध का दोषी पाये जाने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में, विवेचक उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो -03 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 289/2022 अन्तर्गत धारा 506 भादवि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अभियुक्त तसलीम शाह पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद उर्फ लाले निवासी मोहल्ला खूनीपुर वार्ड नं0 1 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।
